RBI New Rules: अगर आपका भी अकाउंट किसी भी बैंक में है तो यह खबर आप लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और यह अपडेट सभी बैंकों पर लागू होगा तो चलिए आगे विस्तार से जानते हैं कि सरकार के द्वारा क्या नया नियम लाया गया है
अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनका जमा पूंजी बैंक खाते में जमा है तो उन पैसों का निकासी कैसे होगा परिवार वालों के नॉमिनी में नाम दिया रहता है ऐसे में आरबीआई के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं।
RBI New Rules में क्या कहा RBI ने
आरबीआई ने कहा की मौत के बाद उनके पैसे का सेटलमेंट अब सभी बैंकों को 15 दिन के अंदर में करना होगा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से सभी बैंकों के ग्राहकों की सुविधा के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है।
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से यह भी कहा गया कि अगर यह काम 15 दिन के अंदर में नहीं होता है तो नॉमिनीति धारकों को उसका मुआवजा बैंक को देना पड़ेगा

कब से लागू होगी ये नियम।
आरबीआई ने कहा कि यह नियम 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए। नए नियम से जुड़े कुछ सवाल जवाब समझिए आप कि आरबीआई ने मृतक बैंक ग्राहकों के क्लेम के लिए क्या नियम बनाया है और इन नियमों को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है आरबीआई का यह नया नियम कहां लागू होगा और कहां लागू नहीं होगा?
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क्या है नए नियम और क्या करना होगा?
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इस नए नियम में मृतक के परिजन के द्वारा मृतक के खाते या लॉकर का दवा यानी कि आवेदन जब फॉर्मेलिटी फॉर्म होता है उसको भरना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और नॉमिनी का डीटेल्स यानी कि आधार पैन कार्ड देना होगा मृतक के कागजात जैसे वसीयत बगैर भी देना होगा कागजात मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर में दवा पूरा किया जाएगा अगर 15 दिन से देरी हुई तो बैंक को इसका जवाब देना पड़ेगा